Old Age Pension Yojana Uttarakhand in hindi | वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड | वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड का आवेदन | वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड का उदेश्य | उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता | Old Age Pension Uttarakhand in Hindi |उत्तराखंड सरकार की प्रमुख योजनाएं | अब हर महीने मिलेगी 1400 रुपयों की पेंशन।
Old Age Pension Yojana Uttarakhand : आज हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड है, यह उत्तराखंड के उन बुजुर्ग लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है।

उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली यह योजना बेसहारा वृद्धों के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें कुछ आर्थिक सहायता मिल सकती है, और उनके दैनिक उपयोग की वस्तुओं और उनकी जीविका की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर आप या आपका कोई करीबी इस योजना के लिए पात्र है तो आप इस ब्लॉग को जरूर पढ़ें और उनकी मदद अवश्य करें।
Table of Contents
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड क्या है?
यह उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जो बुजुर्गों के उत्थान के लिए बनाया गया जिसमें 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्ति को 1400/-रुपये का मासिक अनुदान दिया जाएगा जो कि पहले 1200 रुपये था, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा कर इस राशि को बढ़ाया गया है।
योजना का नाम | वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड |
योजना शुरू का उद्देश्य | निराश्रित वृद्धजनों को आर्थिक मदद प्रदान करना। |
विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड सरकार |
लाभार्थी | 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। |
हेल्पलाइन नंबर | 8001804094 / 18001804236 / 6395221188 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialwelfare.uk.gov.in/ |
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड का उदेश्य क्या है?
इस योजना का एक ही उद्देशय है की निराश्रित वृद्धजनों को जो तकलीफो का सामना करना पड़ता है उससे राहत दिलाना। क्योंकि पहाड़ का जीवन भी इतना आसान नहीं होता है और वृदावस्था में यह बड़ा कष्टदायी हो जाता है और देखा गया है की पहाड़ के लोग ज्यादातर शहर आ जाते है रोजगार के कारण जिनके कारण उनके बुजुर्गो को बड़ी कठनाईयो का सामना करना पड़ता है।
इन्ही सब को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की एक पहल है जिससे बुजुर्गो को कुछ मदद प्राप्त होती है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड का लाभ क्या है?
1400.रुपये का मासिक पेंशन आपके बैंक आकउंट में हर तीन महीने में जमा कर दी जाती है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड की पात्रता क्या है?
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक बीपीएल (अर्थात गरीबी रेखा से नीचे) परिवार या उसकी मासिक आय 4000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए
- आवेदक का कोई पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है परन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है तो ऐसे अभ्यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड के दस्तावेज क्या है?
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड में आवेदन के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवयशक है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का मतदाता पहचान पत्र
- आवेदक की आयु का प्रमाण पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का बी0पी0एल0 राशन कार्ड
- आवेदक की आय का प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी किया आय प्रमाण-पत्र बी०पी०एल० कार्ड न होने की स्तिथि में)
- आवेदक की पास-पोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन कैसे करे?
- इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा जिसका फॉर्म हमने नीचे लिंक में दिया है साथ ही ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है आप वहां से नहीं तो इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म PDF
- आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसको को सफलतापूर्वक भरने के बाद आप इसको अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना सकते है।
- आपका आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, आपकी पेंशन दिए हुए समयनुसार चालू हो जाएगी।
उत्तराखंड सरकार की अन्य योजनाएं :
FAQ ( Old Age Pension Yojana Uttarakhand )
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड में गरीबी रेखा की ऊपरी सीमा क्या है?
आप गरीबी रेखा के ऊपर है लेकिन आपकी वार्षिक आय 48000 रूपये से कम होनी चाहिए।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड में कितने समय में पैसा आता है?
इस योजना की अवधि तीन महीने है, हर तीन महीने में आपका पैसा 1400 रुपये प्रति माह की दर से जमा किया जाता है।
क्या वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड में आय का प्रमाण पत्र आवश्यक है?
यदि आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं, तो उसी स्थिति में आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, बीपीएल के मामले में आय के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड में आय का प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त करें ?
आप अपने संबंधित तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं।
क्या पति-पत्नी दोनों को मिल सकती है वृद्धावस्था पेंशन ?
केवल बीपीएल कार्ड के मामले में, पति और पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए पात्र माना जाएगा।
क्या पति-पत्नी दोनों को मिल सकती है वृद्धावस्था पेंशन ?
पहले इस योजना का लाभ केवल पति या पत्नी में से केवल एक को मिलता था, लेकिन अप्रैल 2022 से पति-पत्नी दोनों उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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