उत्तराखंड किसान पेंशन योजना | किसानो के लिए प्रतिमाह 1000/- रूपये की आर्थिक मदद। Uttarakhand Kisan Pension Yojana

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Uttarakhand Kisan Pension Yojana

Kisan Pension Yojana Uttarakhand : किसान हमारा अन्नदाता है और किसान की जरूरत को पूरा करना केंद्र और राज्य सरकार का कर्तव्य है और सरकार समय-समय पर किसानों के उत्थान के लिए अलग-अलग योजनाएं लाती रहती है। यह योजना उनकी आजीविका और उनकी पेंशन योजना के लिए कृषि के लिए हो सकती है। ऐसी ही एक पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका जिक्र हम इस ब्लॉग में कर रहे हैं।

किसान पेंशन योजना उत्तराखंड

किसान पेंशन योजना उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें राज्य के उन किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और जिनके पास 02 हेक्टेयर तक भूमि है।

किसान पेंशन योजना उत्तराखंड के फायदे।

विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना की तरह इस योजना में भी हर महीने 1000/- रुपये की राशि दी जाती है।

किसान पेंशन योजना के लिए पात्रता |

  • किसान उत्तराखंड का निवासी हो.
  • भूमिधर किसान जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक और 02 हेक्टेयर तक भूमि हो।
  • आवेदक खुद की जमीन पर खेती में कार्यरत हो।
  • आवेदक केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना का लाभार्थी ना हो।

किसान पेंशन योजना के लिए दस्तावेज।

  • हालिया पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आधार कार्ड 
  • बैंक खाता
  • जमीन के संबंध में 10 रुपये के स्टैंप पेपर पर शपथ पत्र होना चाहिए।

उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे।

Step 1. सबसे पहले आप उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाए वहां इस योजना की जानकारी प्राप्त करे, उसके बाद आपको किसान पेंशन योजना उत्तराखंड का आवेदन पत्र डाउनलोड करना है इसके लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे।

Step 2. आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और अपने ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से इसकी जांच करवाएं और इसकी प्रमाणित करवाए।

Step 3.अब आपको भरे हुए फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।

Step 4. एक बार आपका आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, आपकी पेंशन आपके दिए गए बैंक खाते में योजना के तहत जमा करा दी जाएगी।

उत्तराखंड सरकार की अन्य योजनाएं :

FAQ(Uttarakhand Kisan Pension Yojana)

किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान को कितनी पेंशन दी जाती है?

इस योजना के तहत किसानो को 1000/- रूपये दिए जाते है।

उत्तराखंड किसान पेंशन योजना कब तक लागू रहती है ?

जब तक आवेदक किसान अपनी जमीन पर खेती का काम कर रहे हैं, तब तक यह योजना लागू रहेगी, अगर खेती का काम रुका हुआ है या नहीं, तो यह योजना अपने आप बंद हो जाएगी।

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